Aadhaar-PAN Link: 1 अप्रैल, 2023 से आधार-पैन लिंक अनिवार्य, वरना हो जाएंगे एक्सपायर, ऐसे करें आधार और पैन कार्ड को लिंक
Aadhaar-PAN Link: सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब 1 अप्रैल से आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य हो गया है. अगर ऐसा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड अनिवार्य हो जाएगा.
Aadhaar-PAN Link: 1 अप्रैल, 2023 से आधार-पैन लिंक अनिवार्य, वरना हो जाएंगे एक्सपायर, ऐसे करें आधार और पैन कार्ड को लिंक
Aadhaar-PAN Link: 1 अप्रैल, 2023 से आधार-पैन लिंक अनिवार्य, वरना हो जाएंगे एक्सपायर, ऐसे करें आधार और पैन कार्ड को लिंक
Aadhaar-PAN Link: 1 अप्रैल, 2023 से आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है.पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख मार्च 2023 है. अगर आपने अभी तक दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं कराया तो उसका पैन कार्ड इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा. आयकर विभाग के अनुसार यदि आप 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा. आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा, जिसका सीधा सा अर्थ है कि आप इसे कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे.
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 3, 2022
जो पैन(PAN) आधार(Aadhaar) से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे ।
जो अनिवार्य है, आवश्यक है। pic.twitter.com/HiFamrv5F0
आयकर विभाग का ट्वीट
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जो पैन(PAN) आधार(Aadhaar) से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. जो अनिवार्य है, आवश्यक है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
ऐसे करें आधार और पैन कार्ड को लिंक
- इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
- साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा.
- 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है.
- ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
- OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
इस तरह चेक करें पैन-आधार लिंक है या नहीं
- ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.
- इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.
- इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक होगा जिस पर लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
- इस हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
- 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.
मैसेज के जरिए ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
जो टैक्सपेयर्स आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा. इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें. उदाहरण के लिए अगर आपका आधार नंबर 123456123456 और पैन कार्ड नंबर ABCDE0007M हो तो आपको मैसेज: UIDPAN 123456123456ABCDE0007M टाइप करना होगा. अगर टैक्सपेयर्स का नाम और जन्मतिथि आधार और पैन दोनों में एक जैसा (identical) मिलेगा तो ये लिंक हो जाएगा. वहीं ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
11:27 AM IST